हरियाणा सरकार महिलाओं स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया।
हरियाणा सरकार महिलाओं स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया।
हरिभूमि न्यूज. जींद: आजादी के अमृत की हरियाणा हरियाणा द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी के लिए ऋण करवाया जा जा रहा योजना तहत महिला विकास माध्यम से राय विधवा की की, तलाकशुदा रूप से हुई महिलाओं बैंकों के के माध्यम स्वयं का का का लिए तक का उपलब्ध करवाया जाता है है उपायुक्त डॉ. मनोज ने बताया कि के बैंक ण ऊपर की की प्रतिपूर्ति हरियाणा निगम निगम द्वारा के रूप अदा करके जाएगी जाएगी, सीमा जिसकी जिसकी हजार तीन तीन वर्ष भी पहले होगी होगी
योजना का लेने लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के के हो। महिला की वार्षिक लाख रुपये से यादा ना हो और हरियाणा की स्थायी निवासी। हो योजना में यूनिट मसाला, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा रिक्शा शामिल है इच्छुक महिलाएं आवेदन के फार्म फार्म करने के लिए हरियाणा विकास निगम कार्यालय संपर्क कर कर सकती